जसराना थाना क्षेत्र के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को नरसंहार हुआ था.
शाम करीब 5 बजे के हथियारबंदों ने गांव में घुसकर दलितों की बस्ती पर हमला बोल दिया था.
दिहुली सामूहिक हत्याकांड में तीन दोषियों को फांसी की सजा
जाति आधारित हिंसा में 24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी
दिहुली में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई नेता पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे थे।
कानपुर 18 मार्च 2025,
18 मार्च 2025 मैनपुरी/फिरोजाबाद : बहुचर्चित दिहुली सामूहिक नरसंहार में अदालत ने 44 साल बाद इस नरसंहार मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. इस जाति आधारित हिंसा में 24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ र्प्याप्त सबूत पाते हुए उन्हें अधिकतम सजा फांसी के साथ सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
दिहुली सामूहिक नरसंहार के मामले में मंगलवार को अदालत ने रामसेवक, कप्तान सिंह और राजपाल को र्प्याप्त सबूतों के आधार पर दलितों की घरों में घुसकर हत्या के आरोप में फांसी सुनाई और तीनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया. फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र में आने वाले दिहुली गांव में बीते 18 नवंबर 1981 को यह नरसंहार हुआ था. दौरान शाम करीब 5 बजे के हथियारबंदों ने गांव में घुसकर दलितों की बस्ती पर हमला बोल दिया था. यहां घरों में मौजूद महिलाओं और पुरुष तो क्या बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी.
यहां बदमाशों ने लगातार तीन घंटे तक गोलियां बरसाई, जिसमें 23 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं, इस घटना के एक घायल को अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया था. इस घटना में दिहुली के रहने वाले लायक सिंह ने 19 नवंबर 1981 को जसराना थाने में प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत करायी थी.
न्यायाधीश इंदिरा ने आदेश में लिखा कि हत्यारों की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। तीनों दोषियों की उम्र 75 साल से 80 साल के बीच है। इस हत्याकांड में कुल 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें से 13 आरोपियों की मौत हो चुकी है और फरार चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी कर रखे हैं।
दिहुली में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई बड़े नेता पीड़ितों का दर्द बांटने दिहुली पहुंचे थे। उस समय वह क्षेत्र मैनपुरी का हिस्सा था।
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