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ईडी ने शुक्रवार को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर फेमा के उल्लंघन करने के लिए 3.44 करोड़ रुपये व 15 अक्टूबर 2021 से लेकर एफडीआई के मानको के अनुपालन की तारीख तक 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर फेमा  उल्लंघन करने के लिए  जुर्माना
भारत सरकार  नियमों का  उल्लंघन  एफडीआई को 100% से 26% तक कम नहीं किया 
मानको के अनुपालन की तारीख तक 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना 
कानपुर 22, फरवरी, 2025   
फरवरी 21, 2025 नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की भारत शाखा बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 3.44 करोड़ रुपये व 15 अक्टूबर 2021 से लेकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मानको के अनुपालन की तारीख तक 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया गया है।
यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अप्रैल 2023 में कंपनी के खिलाफ दर्ज अभियोग के लगभग दो साल बाद हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम अभियोग फरवरी 2023 में आयकर विभाग की टीमों द्वारा नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों की जांच के बाद आया था।
जांच के बाद आयकर विभाग ने कहा कि उसने “संगठन के संचालन से संबंधित कई साक्ष्य एकत्र किए हैं – जो संकेत देते हैं कि कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें समूह की विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया ।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार जांच में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2019 में डिजिटल मीडिया के लिए निर्धारित 26 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के उल्लंघन का पता चला है, जब केंद्र सरकार ने ‘प्रसारण सामग्री सेवाओं’ श्रेणी के तहत ‘डिजिटल मीडिया’ की एक नई उप-श्रेणी शुरू की थी।
डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स अपलोड/स्ट्रीमिंग करने वाली 100% एफडीआई कंपनी “बीबीसी डब्ल्यूएस (वर्ल्ड सर्विस) इंडिया है । प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए एफडीआई को 100% से 26% तक कम नहीं किया ।
केंद्र द्वारा स्थापित एफडीआई मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अगस्त 2023 में बीबीसी इंडिया के तीन निदेशकों और इसके वित्त प्रमुख को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजे जाने के लगभग 18 महीने बाद सामने आया है।
कंपनी को दंडित करने के साथ एजेंसी ने इसके निदेशकों- जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर कंपनी के मामलों के प्रबंधन में एफडीआई मानको के उल्लंघन में भूमिका के लिए लगभग 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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