सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2021 में कुछ घरों को ध्वस्त करने को "अमानवीय और अवैध" करार दिया और अपीलकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2021 में कुछ घरों को ध्वस्त करने को "अमानवीय और अवैध" करार दिया और अपीलकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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