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कानपुर थाना क्षेत्र चकेरी में ट्यूटर द्वारा उत्पीड़न की शिकायत पर धारा 354 महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और शोषण के खिलाफ कार्यवाही संभावित

थाना क्षेत्र चकेरी में लड़की द्वारा ट्यूटर पर उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार का आरोप
पीड़िता के माता-पिता स्थिति को सुलझाने के लिए आरोपी  के घर गए तो वापस कर दिया
ट्यूटर द्वारा उत्पीड़न की शिकायत पर धारा 354 में  कानूनी कार्यवाही संभावित 
अपराध मे आवश्यक तत्व हमले का शिकार महिला, 
आपराधिक बल का प्रयोग, व 
आरोपी का इरादा महिला की "शील" भंग करने का होना 


कानपुर 25 जनवरी 2025

24 जनवरी 2025 कानपुर थाना क्षेत्र चकेरी पुलिस स्टेशन में लड़की ने ट्यूटर पर उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार, ट्यूटर ने पढाने के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ फोन पर बार-बार परेशान कर रहा है ।
थाना क्षेत्र चकेरी पुलिस स्टेशन की 19 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि आरोपी करण सिंह यादव ने 2021 में उसे होम ट्यूशन देता था। उस दौरान उसने अपने प्यार का इज़हार किया, जिसे लड़की ने अस्वीकार कर दिया। जब इस घटना की जानकारी लड़की ने अपने परिवार को दी, तो उसके पिता ने करण की ट्यूटर सेवाएं समाप्त कर दीं। इससे उत्तेजित हो कर ट्यूटर ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। ट्यूटर ने विभिन्न फोन नंबरों से कॉल करके, अनुचित भाषा और इशारों का उपयोग करके उसे परेशान कर रहा है । जब पीड़िता के माता-पिता स्थिति को सुलझाने के लिए आरोपी करण सिंह यादव के घर गए तो उन्हें वापस कर दिया और उसे परेशान करना जारी रखा।
चकेरी पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार शुक्ला के अनुसार पीड़िता के बयान के आधार पर करण सिंह यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके खिलाफ अनुचित स्पर्श, चोट पहुंचाने और जानबूझकर अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के अन्तर्गत किसी महिला की "शील" को भंग करने के इरादे से हमले या आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है। इस धारा के तहत एक अपराध तब स्थापित होता है जब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य महिला की गरिमा को जानबूझकर आहत करता है
दंड की अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी, जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, उसे जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है
अपराध मे आवश्यक तत्व हमले का शिकार महिला, आपराधिक बल का प्रयोग, व आरोपी का इरादा महिला की "शील" भंग करने का होना चाहिए।
2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत, धारा 354 में संशोधन किया गया था, जिससे सजा की न्यूनतम अवधि को एक वर्ष और अधिकतम अवधि को पाँच वर्ष तक बढ़ा व जुर्माना प्राविधानित है।
इस धारा के तहत कई मामलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने की कोशिश की जाती है, कि किसी महिला को अनवांछित शारीरिक संपर्क और यौन इरादों से किसी महिला के प्रति शोषण का प्रयास रोकना है।
अदालत धारा 354 के अंतर्गत कार्रवाई तभी सुनिश्चित करती है जब महिला को महसूस हो कि उसके साथ कुछ अनुचित किया जा रहा है
धारा 354 का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना और उनके सम्मान को बनाए रखना है। यह धाराएं समाज में महिलाओं की "शील" और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इस धारा के अंतर्गत दंड  को और अधिक कठोर किए जाने की आवश्यकता है।
थाना क्षेत्र चकेरी पुलिस स्टेशन में ट्यूटर द्वारा उत्पीड़न की शिकायत पर धारा 354 में उल्लिखित प्रावधान महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बलात्कारी, उत्पीड़क और शोषक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही संभावित है ।









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